नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा दस हजार रुपए भी लगाया अर्थदंड

 


आजमगढ़। सर्वेश पाण्डेय की रिपोर्ट।नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राम नारायन ने गुरुवार को सुनाया।




अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़िता अपने खेत में जानवरों के लिए घास काट रही थी। तभी अनिल यादव पुत्र लालचंद यादव निवासी एकडंडी थाना कप्तानगंज पीड़िता को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गया उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल ग्यारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल यादव को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 11 जनवरी 2017 की है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ