विभिन्न ब्राण्डों की अवैध विदेशी मदिरा की गयी बरामद 06 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफ.आई.आर।



 लखनऊ:   23 नवम्बर, न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी) की रिपोर्ट ।उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु लगातार चेकिंग एवं छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में  सेंथिल पांडियन सी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि 22 नवम्बर, 2023 को जनपद गौतमबुद्धनगर की आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सेक्टर-135 स्थित यमुना पुश्ते के पास कांतम फार्म हाउस में आयोजित एक समारोह में बिना वैध लाइसेंस के अवैध रूप से हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य शराब पिलाते हुए इवेंट मैनेजर सहित कुल 04 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

      आबकारी आयुक्त ने बताया कि मौके से हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा की कुल 54 बोतल भरी हुई व 4 बोतल खाली एवं बियर की 18 बोतल भरी एवं 8 बोतल खाली बरामद की गई । मौके पर पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि कांतम फार्म हाउस की स्वामिनी






द्वारा यह आयोजन किया गया था तथा यमुना पुश्ते पर स्थित हरियाणा की दुकान से इस फार्म हाउस पर अवैध शराब सस्ते व कम मूल्य पर उपलब्ध कराई गई थी। मौके पर पकड़े गए चारों अभियुक्तों एवं फार्म हाउस की स्वामिनी एवं यमुना पुश्ते पर स्थित हरियाणा की शराब दुकान के मालिक के विरुद्ध थाना सेक्टर 135 में आबकारी अधिनियम एवं आई.पी. सी. की सुसंगतधाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

      आबकारी आयुक्त ने बताया कि माह नवम्बर, 2023 में अब तक अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरूद्ध कुल 54,251 छापे डाले गये। इन छापों में विभाग द्वारा 6,078 मुकदमें पंजीकृत किये गये, जिसके अन्तर्गत लगभग 1.52 लाख बल्क ली. अवैध शराब की बरामदगी की गयी। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 1,724 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही करायी गई। इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त 16 वाहन भी जब्त किये गये।

      आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री विरूद्ध छापेमारी की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी तथा इन कार्यों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में गैर प्रान्तों से तस्करी के सम्भावित सभी मार्गों पर चौकसी बरतते हुए लगातार रोड चेकिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही आबकारी दुकानों पर नियमित चेकिंग की कार्यवाही भी कराई जा रही है। प्रदेश में ऐसे रेस्टोरेन्ट मैरिज हाल जिनके द्वारा बिना ओकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये शराब परोसे जाने की शिकायत अथवा प्रकरण संज्ञान में आने पर रेस्टोरेन्ट तथा रेस्टोरेन्ट के मालिक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये हैं।

      अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के संबंध में जन सामान्य से सूचनायें प्राप्त करने के लिये आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल फ्री नम्बर 14405 और व्हाट्सएप नंबर 9454466019 कार्यरत है, जो 24 ग् 7 क्रियाशील है।

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