लखनऊ: न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी) की रिपोर्ट।जनपद मिर्जापुर में  सुधांशू रंजन द्विवेदी, खान निरीक्षक (निलम्बित), भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को खनन अधिकारी बनकर, फर्जी परिचय पत्र दिखाकर, धोखाधड़ी करके अपने सहयोगी के साथ अवैध वसूली के कृत्य हेतु रंगे हाथो गिरफ्तार कर वीरेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष थाना ड्रमण्डगंज, जनपद मिर्जापुर द्वारा उनके विरूद्ध विभिन्न सुसंगत धाराओं में एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी तथा अश्वनी कुमार राय, उप निरीक्षक, थाना ड्रमण्डगंज जनपद मिर्जापुर द्वारा दर्ज एफ०आई०आर० की विवेचना की गयी। उक्त एफ०आई०आर० एवं विवेचना के क्रम में श्री द्विवेदी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने हेतु पुलिस



अधीक्षक, मिर्जापुर द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ से अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा  सुधांशू रंजन द्विवेदी, खान निरीक्षक (निलम्बित) के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। श्री द्विवेदी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में सम्बद्ध हैं।