आजमगढ़। सर्वेश पांडेय की रिपोर्ट।मेंहनगर तहसील में लेखपाल सभाजीत राम को अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार और विवादित भूमि पर अनधिकृत कब्जा परिवर्तन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम प्रशांत कुमार ने यह कार्रवाई की और लेखपाल को राजस्व कार्यालय से संबद्ध कर दिया। निलंबन के दौरान सभाजीत राम को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के तहत निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
लखनपुर निवासी रामबचन पुत्र बनवारी के प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रासेपुर/बेलहाबास ने जांच की। जांच में पाया गया कि बीबीपुर के गाटा संख्या 484 पर रामबचन के नाम से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उनके भाई लोचन ने इस भूमि को किरण पत्नी अनिल और सीमा पत्नी लाल जी को बैनामा कर दिया। लेखपाल सभाजीत राम ने बिना सक्षम आदेश के विवादित भूखंड पर कब्जा परिवर्तन कराया, जो राजस्व परिषद, शासनादेश और उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका बढ़ गई। उक्त मामले में तहसीलदार (न्यायिक) न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। 18 अगस्त को तहसील दिवस में
रामबचन के प्रार्थना पत्र पर उच्च अधिकारियों ने सभाजीत राम को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा। इस दौरान लेखपाल ने सभागार में कहा, मैंने कई बार कब्जा करवाया है, जो करना है कर लीजिए, मैं देख लूंगा। यह व्यवहार कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध माना गया। निलंबन के दौरान सभाजीत राम को राजस्व निरीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
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