सदर विधायक मुख्तार अंसारी के आवेदन पर आदेश 25 को



(मऊ) सतीश कुमार पांडेय 

 बांदा जेल मे निरूद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने अधिवक्ता    के माध्यम से आन  लाइन आवेदन कर बांदा  जेल मे उच्च श्रेणी का बंदी घोषित  करने व मेडिकल बोर्ड के परामर्श पर मेडिकल सुविधा देने व बैरक मे टीबी लगाने की मांग के आलावा  अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पत्रावली एम पी एम एल ए कोर्ट भेजने सम्बन्धी चार आवेदन दिये गये थे । सदर विधायक के सभी आवेदन पर वर्चुवल सुनवाई गुरूवार को गैगेस्टर की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद की अदालत मे हुई।  सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिह ने बताया कि  मुख्तार अंसारी सीनियर सीटिजन व पच्चीस साल से विधायक है तथा ग्रेजुएट के साथ ही आयकर दाता है तथ उच्च श्रेणी बंदी की सुविधा के हकदार है ।  जिस पर जेल से आख्या न आने के कारण सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बांदा जेल से पुनः  आख्या मांगी है। वही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर


बंदी मुख्तार अंसारी को एअर कूलर , हार्ड बेड , मच्छरदानी ,व फिजियो थिरेपी  की मांग आवेदक द्वारा की गयी थी अदालत के निर्देश पर कुछ सुविधाए दी गयी किन्तु थिरैपी व बेड नही मिला जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने 25 जून की तारीख आदेश हेतु नियत कर दी । आवेदक की तरफ से अपने बैरक मे टीबी लगाने की मांग की गयी थी । आवेदक के अनुसार पन्द्रह बैरको मे टीबी है सिर्फ उसी के बैरक मे टीबी नही है । इसपर अदालत ने जेल से आख्या मांगी थी । जेल से अपनी आख्या मे कहा गया कि टीबी अभी उपलब्ध नही है बैरक मे टीबी लगा दी जायेगी । इस आवेदन पर भी 25 जून आदेश हेतु नियत की गयी । वहीं एम पी एम एल ए कोर्ट भेजने की दरखस्त पर 24 जूं के लिए थाने से प्रगति रिपोर मांगी गई है।ज्ञातव्य है कि फर्जी असलहा लाइसेन्स मामले मे आरोपित आधा दर्जन लोगो के साथ सदर विधायक के विरूद्ध गैगेस्टर का मामला दक्षिण टोला थाने मे पंजीकृत है ।

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