जिला पंचायत अध्यक्ष में व्यय की सीमा अधिकतम चार लाख

 आजमगढ़(सर्वेश पाण्डेय की रिपोर्ट) :  जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष जिला पंचायत, आजमगढ़, राजेश कुमार ने बताया कि जनपद के अध्यक्ष जिला पंचायत पद, जो मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो , पर निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें दिनांक 26 जून 2021 को नामांकन पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच का दिनाक 26 जून 2021 को अपरान्ह 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी से नाम वापसी दिनाक 29 जून 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक तथा


दिनाक 05 जुलाई 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक मतदान एवं उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना सम्पन्न करायी जायेगी। अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु धनराशि रू0 4,00,000 (चार लाख मात्र) अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।

  उक्त निर्वाचन में प्रत्याशियों के व्यय लेखा की जाँच किये जाने हेतु विजय शकर, मुख्य कोषाधिकारी को प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा नामित किया जाता है।

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